पासपोर्ट

पासपोर्ट सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है, जो अमेरिकी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। कृपया अपॉइंटमेंट उपलब्धता के लिए निम्नलिखित अपने स्थानीय दूतावास/कांसुलेट में देखें। यदि आप मेल के द्वारा पासपोर्ट नवीनीकरण के पात्र है, कृपया वयस्क पासपोर्ट नवीनीकरण (16 वर्ष से अधिक) के अंतर्गत पढ़ें। अमेरिकी और भारतीय अवकाश के दिनों में हमारा ऑफिस बंद होता है।

नई दिल्लीः मंगलवार, बृहस्पतिवार, और शुक्रवार

चेन्नई सोमवार से शुक्रवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे, प्रतिमाह की अंतिम बुधवार को बंद रहता है।

हैदराबादः सोमवार से बृहस्पतिवार प्रातः 8:30 बजे से 1100 बजे, प्रतिमाह की अंतिम बुधवार को बंद रहता है।

कोलकाताः सोमवार से शुक्रवार, प्रतिमाह की अंतिम बुधवार को बंद रहता है।

मुंबईः सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8:30 से दोपहर 12 बजे।

कृपया सिक्यूरिटी क्लीयरेंस के लिए अपने अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले आएं। मोबाइल फोन इलेक्ट्रोनिक उपकरण अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं दूतावास/कांसुलेट में ले जाने की अनुमति नहीं है।

अपना अपॉइंटमेंट यहां लें या निरस्त करें

ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन यहां भरें

यहां देखें

पासपोर्ट नवीनीकरण

वयस्क पासपोर्ट धारक अपने 10 वर्षीय अमेरिकी पासपोर्ट का व्‍यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा नवीनीकरण करा सकते हैं। हमारे पास किसी भी पासपोर्ट आवेदन के संबंध में इंटरव्‍यू का अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित है।

डाक द्वारा अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करना:

1.  पासपोर्ट आवेदन ऑनलाइन यहां पूरा करेंऔर प्रिंट करें।

ऑनलाइन आवेदन के बारे में सुझाव:

पता लिखने के स्‍थानों को पूरा भरें। यदि आप भारत में हैं, आपका पासपोर्ट वापिस संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। आप अपना आवेदन जमा कराते समय निर्धारित कर सकते हैं कि क्‍या आप पासपोर्ट स्‍वयं ले जाना चाहते हैं अथवा भारत में किसी पते पर कोरियर द्वारा मंगाना चाहते हैं।

  • यदि बिना सामाजिक सुरक्षा नंबर (सोशल सिक्‍युरिटी नंबर) के अपना आवेदन भर रहे हैं तो आप प्लेसहोल्डर के स्‍थान पर शून्‍य दर्ज कर सकते हैं।
  • शीघ्रता शुल्‍क: आपको “शीघ्रता शुल्‍क” विकल्‍प चुनने की आवश्‍यकता नहीं है; विदेशों में रह रहे नागरिकों के पासपोर्ट स्‍वत: शीघ्रता के साथ प्रिंट किए जाते हैं।
  • कृपया आपातकालीन संपर्क जानकारी भरें, भले ही आवेदन जमा कराने के लिए यह आवश्‍यक न हो।
  • कागज के दोनों ओर प्रिंटिंग न करें।

2.  प्रिंट किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करें:

  • सफेद बैकग्राउंड में 2″ x 2″ (5 सेमी. x 5 सेमी.) आकार के, पिछले छह माह के दौरान लिए गए दो (2) स्‍टूडियो-क्‍वालिटी के रंगीन फोटो। अन्‍य कोई फोटो फार्मेट स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।
  • आवेदक का नवीनतम अमेरिकी पासपोर्ट। यह पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा और नए पासपोर्ट के साथ डाक द्वारा लौटा दिया जाएगा। पुराने पासपोर्ट के साथ जारी किए गए वैध वीज़ा रद्द नहीं किए जाएंगे।
  • उचित रूप से भरा गया और प्रिंट किया गया आवेदन फार्म। फार्म पर हस्‍ताक्षर और दिनांक अवश्‍य अंकित किए जाने चाहिए और इसमें एक वैध टेलीफोन नंबर (मोबाइल अथवा लैंडलाइन) और/अथवा ई-मेल पता अवश्‍य लिखा जाना चाहिए।
  • पुराना पासपोर्ट जारी करने के बाद यदि आवेदक का रंग-रूप काफी परिवर्तित हो गया है तो किसी वर्तमान फोटो पहचान पत्र की एक स्‍पष्‍ट प्रतिलिपि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पीआईओ कार्ड आदि जमा कराएं।
  • यदि शादी की वजह से आवेदक का उपनाम (सर्नेम) बदल गया है तो कृपया शादी का मूल प्रमाण-पत्र जमा कराएं।
  • पासपोर्ट के लिए शुल्‍क का भुगतान:  यदि डाक द्वारा आवेदन कर रहे हैं तो किसी राष्‍ट्रीय बैंक से “अमेरिकी दूतावास, नई दिल्‍ली” के नाम डिमांड ड्राफ्ट जमा कराएं। व्‍यक्तिगत चैक स्‍वीकार नहीं किए जाते हैं।

यदि‍ आप डाक द्वारा आवेदन कर रहे हैं तो कृपया सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ निम्‍नलिखित पते पर भेजें (अथवा जमा कराएं):

अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज यूनिट
संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका दूतावास
शांतिपथ
चाणक्‍यपुरी
नई दिल्‍ली, भारत – 110021

हम सलाह देते हैं कि आप भारतीय पंजीकृत डाक अथवा विश्‍वसनीय कोरियर सेवा का प्रयोग करें जो आपका आवेदन भेजने के लिए ट्रैकिंग नंबर का प्रयोग करती है।

महत्‍वपूर्ण टिप्‍पणी: यदि आप डाक द्वारा अपना पासपोर्ट आवेदन प्रस्‍तुत कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका नया पासपोर्ट आपको कोरियर द्वारा भेजा जाए तो कृपया एक कोरियर स्लिप (पीडीएफ 6.5 केबी) और “फर्स्‍ट फ्लाइट कोरियर्स लि.” के नाम 300 रुपए का एक अतिरिक्‍त बैंक ड्राफ्ट भेजें। कोरियर शुल्‍क के भुगतान के लिए बैंक ड्राफ्ट भारत में कार्यरत किसी भी राष्‍ट्रीयकृत बैंक, विदेशी बैंक अथवा सहकारी बैंक से बनवाए जा सकते हैं। एक बार फर्स्‍ट फ्लाइट के पास आपका नया पासपोर्ट पहुंच जाने के पश्‍चात् आप फर्स्‍ट फ्लाइट की वेबसाइट पर अपना पुराना पासपोर्ट नंबर दर्ज करके इसका पता लगा सकते हैं। यदि आप कोरियर स्लिप पर फर्स्‍ट फ्लाइट को कोई मोबाइल नंबर उपलब्‍ध कराते हैं तो आपको एसएमएस के माध्‍यम से अपडेट्स प्राप्‍त होते रहेंगे।

निम्‍नलिखित के लिए डाक द्वारा नवीनीकरण की सुविधा उपलब्‍ध नहीं होगी:

  • अवयस्क (16 वर्ष से कम आयु) के लिए
  • खोए हुए, चोरी हुए अथवा कटे-फटे पासपोर्ट के बदलवाने हेतु
  • 5-वर्षीय पासपोर्ट आवेदकों का नवीनीकरण करने के लिए, जिनके पासपोर्ट की अवधि पांच वर्ष से अधिक पहले ही समाप्‍त हो चुकी है।

इन आवेदकों को व्‍यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए अपॉइंटमेंट निर्धारित कराने और उपर्युक्‍त दस्‍तावेज़ साथ लेकर आने की आवश्‍यकता होती है। अपॉइंटमेंट अमेरिकी नागरिकों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक उपलब्‍ध होते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार और अमेरिकी और भारतीय अवकाश के दि‍नों को हमारा कार्यालय बंद रहता है।

कृपया अपने निर्धारित अपॉइंटमेंट से पंद्रह मिनट पहले पहुंचे ताकि सुरक्षा जांच पूरी की जा सकें। दूतावास के भीतर मोबाइल फोन, इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरण और अन्‍य प्रतिबंधित वस्‍तुएं लेकर आने की अनुमति नहीं है।

यहां अपॉइंटमेंट निर्धारित करें अथवा रद्द करें

यहां ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पूरा करें

शुल्‍क

शुल्‍क संबंधी संपूर्ण जानकारी यहां उपलब्‍ध है। यदि आप व्‍यक्तिगत रूप से आवेदन कर रहे हैं तो आप नकद डॉलर, नकद रुपए (वर्तमान विनिमय दर पर), डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं। व्‍यक्तिगत चैक स्‍वीकार नहीं किए जाएंगे।

पासपोर्ट प्रक्रिया में लगने वाला समय

केवल आपात स्थिति में पासपोर्ट अमेरिका में प्रिंट किए जाते हैं और इसमें लगभग दो सप्ताह का समय लगता है। पासपोर्ट का नवीनीकरण कराते समय या नए पासपोर्ट के आवेदन करते समय कृपया इस समयरेखा का ध्यान रखें। आपका पासपोर्ट तैयार हो जाने पर आपको स्वचालित ईमेल प्राप्त होगा।

पासपोर्ट की डिलिवरी अथवा व्‍यक्तिगत रूप से ले जाना

आपका पासपोर्ट कोरियर द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते आप इसे व्‍यक्तिगत रूप से ले जाने का निर्णय न करें। आप मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक व्‍यक्तिगत रूप से अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट ले जाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की आवश्‍यकता नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

पासपोर्ट कितने समय के लिए वैध होता है? आमतौर पर 16 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों को पांच वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट जारी किए जाते हैं; 16 वर्ष अथवा अधिक आयु के व्‍यक्तियों के लिए दस वर्ष की वैधता वाले पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।

मैं अपने अमेरिकी पासपोर्ट का नवीनीकरण किस प्रकार करा सकता हूं? पासपोर्ट सेवाओं के लिए अपॉइंटमेंट की आवश्‍यकता होती है। अपॉइंटमेंट सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्‍ध होते हैं। नई दिल्‍ली स्थित दूतावास प्रत्‍येक महीने के अंतिम बुधवार और अमेरिकी तथा भारतीय अवकाश के दिनों में बंद रहता है। पासपोर्ट से संबंधित सेवा प्राप्‍त करने वाले परिवार के प्रत्‍येक सदस्‍य को व्‍यक्तिगत अपॉइंटमेंट प्राप्‍त करना चाहिए।

कृपया समय-सारणी, आवश्‍यक दस्‍तावेज, प्रतिबंधित वस्‍तुओं और अवकाश के संबंध में सामान्‍य जानकारी के लिए निम्‍नलिखित लिंक देखें: ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निर्धारित करने के लिए; और अमेरिकन सिटीजन सर्विसेज शुल्‍क देखने के लिए लिंक।

मैं अपने बच्‍चे के पासपोर्ट का नवीनीकरण किस प्रकार करा सकता हूं? 16 वर्ष से कम आयु के बच्‍चे के पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए माता-पिता और बच्‍चे को व्‍यक्तिगत रूप से अमेरिकी दूतावास में आना होगा। तैयार किए जाने वाले दस्‍तावेज़ों की सूची और माता-पिता में से किसी एक के व्‍यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो पाने की स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्‍त करने के लिए निम्‍नलिखित वेबसाइट देखें: http://travel.state.gov/passport/get/minors/minors_834.html#step7minor.

क्‍या मैं अपने पासपोर्ट का इसकी अवधि समाप्‍त होने से पहले नवीनीकरण करा सकता हूं? जी हां, पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अपने पासपोर्ट की अवधि समाप्‍त होने का इंतजार न करें। आप अपने पासपोर्ट को अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी नवीनीकृत करा सकते हैं। भारत और अधिकतर एशियाई देशों में आने वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति प्राप्‍त करने के लिए कम से कम छह माह के लिए वैध पासपोर्ट प्रस्‍तुत करना होता है।

मैं अपने पासपोर्ट का इसकी अवधि समाप्‍त होने से पहले किस प्रकार नवीनीकरण करा सकता हूं?आप किसी भी समय अपने अमेरिकी पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पासपोर्ट की अवधि समाप्‍त हो चुकी है अथवा जल्‍दी ही समाप्‍त होने वाली है तो हम आपको सलाह देते हैं कि आपको अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए तत्‍काल कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। किसी भी आपात स्थिति के समय अल्‍पावधि में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में होने वाली असुविधा के अलावा, प्रत्‍येक अमेरिकी नागरिक को विदेश में रहने के दौरान अपनी नागरिकता का वैध प्रमाण हमेशा अपने पास रखना चाहिए। कृपया 16 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क व्‍यक्ति अपने अमेरिकी पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अधिक जानकारी प्राप्‍त करने हेतु यहां क्लिक करें।

यदि मेरी हाल ही में अमेरिका वापिस लौटने की कोई योजना नहीं है तो मुझे अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण क्‍यों कराना चाहिए? इसके तीन कारण हैं:

1. पासपोर्ट अमेरिकी नागरिकता का एक सबूत है। सभी अमेरिकी नागरिकों को विदेश में रहने के दौरान हमेशा अपने पास अपनी नागरिकता का वैध सबूत रखना चाहिए।

2. जीवन के बारे में पूर्वानुमान मुश्किल है। आपको मालूम नहीं कि कब आपको अचानक संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका की यात्रा करनी पड़ जाए। किसी भी आपात स्थिति में आपको अपना अथवा अपने बच्‍चे का पासपोर्ट नवीनीकृत कराने के लिए दूतावास अथवा कांसुलेट पहुंचने के बारे में चिंता करने की नौबत नहीं आनी चाहिए।

3. कई भारतीय प्रशासनिक कार्यों के लिए वैध पासपोर्ट की आवश्‍यकता होती है और आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी आवेदन पर प्रक्रिया कराते समय अथवा होटल में ठहरते समय अवधि समाप्‍त हो चुके पासपोर्ट के साथ पकड़े जाएं।

विदेश में परिवार के किसी सदस्‍य के आपात स्थिति में फंसने, अल्‍पावधि के लिए विमान किराए में छूट मिलने, अथवा आकस्मिक बिजनेस यात्रा की स्थिति में पहले से ही वैध अमेरिकी वीज़ा होने से समय और धन की बचत होगी तथा तनाव से मुक्ति मिलेगी।

मेरे मौजूदा पासपोर्ट में वीज़ा स्‍टैम्‍प लगी हुई है। इस पासपोर्ट के रद्द होने पर उनका क्‍या होगा?अमेरिकी दूतावास/कौंसलेट के पास अन्‍य देशों द्वारा जारी वीज़ा अथवा स्‍टैम्‍प को हस्तांतरित करने का प्राधिकार नहीं है। जब आप अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराएंगे तो आपका पुराना पासपोर्ट रद्द कर दि‍या जाएगा लेकिन आपके वैध वीज़ा रद्द नहीं होंगे। इसके लिए आपको वीज़ा जारी करने वाले देश के उपयुक्‍त प्राधिकरण से आगे के निर्देशों के लिए संपर्क करना चाहिए।

मेरे पासपोर्ट की वैधता अवधि पहले ही समाप्‍त हो चुकी है। क्‍या मेरा पासपोर्ट आगे बढ़ाया जा सकता है? जी नहीं। पासपोर्ट आगे बढ़ाए जाने योग्‍य नहीं होते हैं।

क्‍या आप मेरे नए पासपोर्ट की प्रक्रिया अवधि के दौरान मेरे मौजूदा पासपोर्ट को अपने पास रखेंगे?जी हां, क्‍योंकि आपका नया पासपोर्ट जारी करते समय हमें इसे रद्द करने की आवश्‍यकता होगी। चूंकि हमारी नीति पासपोर्ट को कोरियर द्वारा भेजने की है, अत: पुराना पासपोर्ट रद्द कराने के लिए हमारे पास आने की आवश्‍यकता नहीं है। नए और रद्द किए गए पासपोर्ट को कोरियर पैकेज में आपके पास भेज दिया जाएगा।

मैं अभी अपना पासपोर्ट नहीं ले जा सकता हूं। क्‍या इससे कोई समस्‍या हो सकती है? हम दो सप्‍ताह तक आपके पासपोर्ट को अपने पास रोक कर रखेंगे। इसके बाद हम इसे डिपार्टमेंट को लौटा देंगे। इसी वजह से अब हमारी नीति कोरियर द्वारा पासपोर्ट और सीआरबीए भेजने की है।

क्‍या मेरे अलावा कोई अन्‍य व्‍यक्ति मेरा पासपोर्ट ले जा सकता है? इसके लिए उन्‍हें क्‍या-क्‍या दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करने होंगे? यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई सदस्‍य अथवा भरोसेमंद मित्र आपका पासपोर्ट ले जाए तो उन्‍हें अपने लिए यह कार्य करने के संबंध में एक हस्‍ताक्षरित अधिकार पत्र प्रदान करें। उन्‍हें एक वैध पहचान पत्र भी प्रस्‍तुत करना होगा।

क्‍या अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने पर यह मुझे वापिस मिलेगा? जी हां। लगभग सभी मामलों में पुराने पासपोर्ट को रद्द करके आपको वापिस लौटा दिया जाता है। यदि हम किसी कारण से आपका पुराना पासपोर्ट लौटाने की स्थिति में नहीं हैं तो हम आवेदन के समय आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे।

मेरा पासपोर्ट अभी वैध है, लेकिन इसके सभी पृष्‍ठ स्‍टैम्‍प से भर चुके हैं। क्‍या मैं इसमें अतिरिक्‍त पृष्‍ठ जुड़वा सकता हूं अथवा मुझे नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा? आप अपने पासपोर्ट में दो बार अतिरिक्‍त पृष्‍ठ जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको नए पासपोर्ट के लिए अवश्‍य आवेदन करना होगा। विकल्‍प के रूप में यदि आपका पासपोर्ट शीघ्र ही समाप्‍त होने वाला है तो आप इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी पासपोर्ट के आवेदनकर्ताओं के पास 28 दिनों की पूर्ण वैधता वाले पासपोर्ट के मूल्‍य पर ही 52 पृष्‍ठ की पासपोर्ट पुस्तिका प्राप्‍त करने का विकल्‍प है, अत: जिन आवेदनकर्ताओं को मालूम हैं कि उन्‍हें अपेक्षाकृत अधिक पृष्‍ठों के इस्‍तेमाल की आवश्‍यकता होगी, वे पहले ही बड़ी पुस्तिका प्राप्‍त कर सकते हैं और इस प्रकार बाद में अतिरिक्‍त पृष्‍ठों के लिए भुगतान करने से बचा जा सकता है। जब आप अपने अपॉइन्‍टमेंट के लिए आएंगे तो इस प्रक्रिया में लगभग 20-30 मिनट का समय लगेगा और इस प्रकार यह प्रक्रिया पूरी होने तक आप इंतजार कर सकते हैं अथवा अपना पासपोर्ट छोड़कर जा सकते हैं और इसे बाद में ले जा सकते हैं। कृपया अधिक जानकारी के लिए पासपोर्ट पृष्‍ठ देखें।

क्‍या आपके कोई प्रश्‍न हैं?

कृपया acsnd@state.gov पर ईमेल करें।

अमेरिकी पासपोर्ट के संबंध में सामान्‍य जानकारी यहां उपलब्‍ध है।

वयस्क पासपोर्ट: पहली बार आवेदनकर्ता

16 वर्ष अथवा अधिक आयु के आवेदक जो पहली बार 10-वर्ष की अवधि वाले पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्‍हें इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसके लिए अपॉइन्‍टमेंट की आवश्‍यकता होती है।

1.  ऑनलाइन अपॉइन्‍टमेंट निर्धारित करें और अपॉइन्‍टमेंट लेटर को प्रिंट करें। अमेरिकी नागरिकों के लिए सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अपॉइन्‍टमेंट उपलब्‍ध होते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार और अमेरिकी और भारतीय अवकाश के दिन हमारा कार्यालय बंद रहता है।

2.  डीएस-11 ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन भरें।

ऑनलाइन आवेदन के बारे में सुझाव:

पता लिखने के स्‍थानों को पूरा भरें। यदि आप भारत में हैं, आपका पासपोर्ट वापिस संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका नहीं भेजा जाएगा। अपना आवेदन जमा कराते समय आप निर्धारित कर सकते हैं कि क्‍या आप पासपोर्ट स्‍वयं ले जाना चाहते हैं अथवा भारत में किसी पते पर कोरियर द्वारा मंगाना चाहते हैं।

  • यदि बिना सामाजिक सुरक्षा नंबर (सोशल सिक्‍युरिटी नंबर) के अपना आवेदन भर रहे हैं तो आप प्लेसहोल्डर के स्‍थान पर शून्‍य दर्ज कर सकते हैं।
  • शीघ्रता शुल्‍क: आपको “शीघ्रता शुल्‍क” विकल्‍प चुनने की आवश्‍यकता नहीं है; विदेशों में रह रहे नागरिकों के पासपोर्ट स्‍वत: शीघ्रता के साथ प्रिंट किए जाते हैं।
  • कृपया आपातकालीन संपर्क जानकारी भरें, भले ही आवेदन जमा करने के लिए इसकी आवश्‍यकता न हो।
  • कागज के दोनों ओर प्रिंटिंग करें।

3.  प्रिंट किए गए आवेदन के साथ सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ प्रस्‍तुत करें:

सफेद बैकग्राउंड में 2″ x 2″ (5 सेमी. x 5 सेमी.) आकार के, पिछले छह माह के दौरान लिए गए दो (2) स्‍टूडियो-क्‍वालिटी के रंगीन फोटो। अन्‍य कोई फोटो फार्मेट स्‍वीकार नहीं किया जाएगा।अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

उचित रूप से भरा गया और प्रिंट किया गया आवेदन फार्म। फार्म पर एक वैध टेलीफोन नंबर (मोबाइल अथवा लैंडलाइन) और/अथवा ई-मेल पता अवश्‍य लिखा जाना चाहिए।

  • कृपया आवेदन-पत्र पर हस्‍ताक्षर न करें, आपसे कांसुलर अधिकारी के समक्ष हस्‍ताक्षर करने के लिए कहा जाएगा।
  • अपना पिछला अथवा वर्तमान पासपोर्ट प्रस्‍तुत करें अथवा पहचान के अन्‍य प्रमाण जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अथवा स्‍टेट फोटो पहचान पत्र प्रस्‍तुत करें।

शुल्‍क

शुल्‍क के संबंध में पूरी जानकारी यहां उपलब्‍ध है। यदि आप व्‍यक्तिगत रूप से आवेदन कर रहे हैं तो आप नकद डॉलर, नकद रुपए (वर्तमान विनिमय दर पर), डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम से भुगतान कर सकते हैं। व्‍यक्तिगत चैक स्‍वीकार नहीं किए जाते हैं।

पासपोर्ट प्रक्रिया में लगने वाला समय

आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर, पासपोर्ट अमेरिका में मुद्रित किए जाते हैं और इनके तैयार होने में लगभग 7-10 दिन का समय लगता है। कृपया पासपोर्ट का नवीनीकरण कराते समय या पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस समय-सीमा को ध्‍यान में रखें। आपका पासपोर्ट तैयार हो जाने पर आपको एक स्वाचालित ईमेल प्राप्‍त होगी।

पासपोर्ट की डिलिवरी अथवा व्‍यक्तिगत रूप से ले जाना

आपका पासपोर्ट कोरियर द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते आप इसे व्‍यक्तिगत रूप से ले जाने का निर्णय न करें। आप मंगलवार और वीरवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक व्‍यक्तिगत रूप से अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट ले जाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की आवश्‍यकता नहीं होगी।

क्‍या आपके कोई प्रश्‍न हैं?

ईमेल:  acsnd@state.gov

दूतावास किसी अमेरिकी पासपोर्ट, जो अच्छी स्थिति में है, में अतिरिक्त वीजा पृष्ठ जोड़ सकता है। (हम किसी क्षतिग्रस्त पासपोर्ट में पृष्ठ नहीं जोड़ सकते हैं।) आमतौर पर किसी पासपोर्ट बुक को बदलने से पहले इसमें दो बार अतिरिक्त पृष्ठ जोड़े जा सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि किसी आपात पासपोर्ट में पृष्ठ नहीं जोड़े जा सकते हैं।

अतिरिक्त पृष्ठ जुड़वाने वाले आवेदकों को नीचे दिए गए तीन स्टेप्स का पालन करना चाहिए।

  1. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को यहां भरें और उसका प्रिंट लें।
  2. दो भुगतान करेंय एक अतिरिक्त पृष्ठ जुड़वाने के लिए (मौजूदा विनिमय दर पर $82) और एक रिटर्न कूरियर सेवा के लिए (350 भारतीय रुपए)। हम इन भुगतानों को डाकध्कूरियर द्वारा भेजे गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार कर सकते हैं अथवा आप नकद अथवा क्रेडिट कार्ड द्वारा दूतावास में आकर इनका स्वयं भुगतान कर सकते हैं।
  3. हस्ताक्षरित फार्म और अपना पासपोर्ट डाक/कूरियर द्वारा भेजें। यदि आप स्वयं दूतावास आकर अपने फॉर्म जमा करना और भुगतान करना चाहते हैं तो आपको यहां एक अपॉइंटमेंट लेना होगा।

यदि आप ईमेल द्वारा आवेदन कर रहे हैं तो कृपया किसी राष्ट्रीय बैंक द्वारा जारी एक डिमांड ड्राफ्ट “अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली” के पक्ष में और दूसरा “फर्स्ट फ्लाइट कूरियर्स लि.” के पक्ष में प्रस्तुत करें। पर्सनल चैक स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सभी आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजें (अथवा डिलिवर करें):

अमेरिकन सिटिजन सर्विस यूनिट
अमेरिकी दूतावास
शांति पथ
चाणक्यपुरी
नई दिल्ली  –  110 021

हमारी सलाह है कि आप अपना आवेदन भेजने के लिए भारतीय पंजीकृत डाक अथवा किसी ऐसी विश्वसनीय कूरियर सेवा का इस्तेमाल करें जो ट्रैकिंग नंबर का प्रयोग करती है।
यदि आपको अपने पासपोर्ट की तत्काल आवश्यकता है तो आप अथवा आपका प्रतिनिधि (मित्र, रिश्तेदार, कर्मचारी) एक अपॉइंटमेन्ट लेकर, पासपोर्ट और हस्ताक्षर किए हुए फार्मों को जमा करा सकता है और तत्पश्चात् उसे हमारे द्वारा पृष्ठ जोड़े जाने तक इंतजार करना होगा। यदि फॉर्म हस्ताक्षरित हैं तो पासपोर्ट के मालिक को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रक्रिया में एक घंटे से अधिक का समय नहीं लगता है।
क्या आपके कोई प्रश्न हैं?
ईमेल:  acsnd@state.gov

पासपोर्ट खोने अथवा चोरी होने पर नया पासपोर्ट प्राप्‍त करना

जिन अमेरिकी नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं अथवा चोरी हो गए हैं, उन्‍हें:

यथाशीघ्र भारतीय अधिकारियों के पास एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। यदि आपको मालूम है कि आपका पासपोर्ट कहां खोया अथवा चोरी हुआ है (होटल, एयरपोर्ट, रेलवे स्‍टेशन आदि) तो आपको उस स्‍थान केअधिकारियों को इसके गुम होने की जानकारी देनी चाहिए।

  1. ऑनलाइन अपॉइन्‍टमेंट निर्धारित करें। टिप्‍पणी: यदि आप अगले सप्‍ताह यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको किसी अपॉइन्‍टमेंट की आवश्‍यकता नहीं है। कृपया सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आवश्‍यक दस्‍तावेज़ों के साथ दूतावास आएं। हमारा कार्यालय प्रत्‍येक माह के अंतिम बुधवार और अमेरिकी तथा भारतीय अवकाश के दिनों में बंद रहता है।
  2. ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन और फॉर्म डीएस-64 पूरा करें: खोए अथवा चोरी हुए पासपोर्ट का विवरण।
  3. इंटरव्‍यू से पहले आवेदन प्रिंट करें और आवश्‍यक दस्‍तावेज़ों को तैयार करें (चाहे आपके पास अपॉइन्‍टमेंट है अ‍थवा नहीं)

यहां अपॉइन्‍टमेंट लें और अपॉइन्‍टमेंट लेटर प्रिंट करें।

यहां अपना ऑनलाइन आवेदन करें और प्रिंट करें।

खोए अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के संबंध में फॉर्म डीएस-64 विवरण पूरा करें।

पासपोर्ट बदलने के लिए आवश्‍यक दस्‍तावेज़:

  • पुलिस रिपोर्ट
  • अपनी पहचान और अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण, यदि उपलब्‍ध हो।
  • सफेद बैकग्राउंड में हाल ही में लिए गए दो (2), एक समान 2″x2″ (5 सेमी. x 5 सेमी.) रंगीन फोटो। अन्‍य किसी फॉर्मेट में बनवाए गए फोटो स्‍वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें
  • पूरा भरा हुआ पासपोर्ट आवेदन फॉर्म। कृपया कागज के दोनों ओर प्रिंट न करें।
  • फॉर्म पर हस्‍ताक्षर न करें; आपको कांसुलर अधिकारी की मौजूदगी में हस्‍ताक्षर करने होंगे।
  • खोए अथवा चोरी हुए पासपोर्ट के संबंध में पूरा भरा हुआ विवरण फॉर्म डीएस-64 ।

शुल्‍क

शुल्‍क संबंधी पूरी जानकारी यहां उपलब्‍ध है। यदि आप व्‍यक्तिगत रूप से आवेदन कर रहे हैं तो आप नकद डॉलर, नकद रुपए (मौजूदा विनिमय दर पर), डिमांड ड्राफ्ट अथवा किसी प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं। व्‍यक्तिगत चैक स्‍वीकार नहीं किए जाते हैं।

भारतीय वीज़ा खोना

जिन व्‍यक्तियों का वैध भारतीय वीज़ा के साथ पासपोर्ट खो जाता है उन्‍हें अपना नया पासपोर्ट अवश्‍य प्राप्‍त कर लेना चाहिए और भारत सरकार के फॉरनर रीजनल रजिस्‍ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) में निकास वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में 2-3 कार्यदिवस का समय लगता है। आप इस वीज़ा के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं। जब आप नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने आएंगे तो आपको निकास वीज़ा प्राप्‍त करने के संबंध में और अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी। सप्‍ताहांत और भारतीय अवकाश के दिन निकास वीज़ा जारी नहीं किए जाते हैं।

फॉरनर्ज रीजनल रजीस्‍ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ)

लेवल 2, ईस्‍ट ब्‍लॉक 8
सेक्‍टर 1, आर.के. पुरम
(हयात रिजेंसी के पीछे)
नई दिल्‍ली

फोन:  2671-1348 / 2671-1443

कार्य समय: प्रात 9:30 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक
लंच:  दोपहर 1:30 बजे से 2:00 बजे तक

वेबसाइट: http://boi.gov.in/

पासपोर्ट प्रक्रिया में लगने वाला समय

आपात परिस्थितियों को छोड़कर, पासपोर्ट अमेरिका में मुद्रित होते हैं और इस प्रक्रिया में 7-10 दिन का समय लगता है। कृपया पासपोर्ट का नवीनीकरण कराते समय अथवा पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस समयसीमा को ध्‍यान में रखें। आपका पासपोर्ट तैयार हो जाने पर आपको एक स्वाचालित ईमेल प्राप्‍त होगा।

पासपोर्ट की डिलिवरी अथवा स्‍वयं ले जाना

यदि आप स्‍वयं अपना पासपोर्ट नहीं ले जाते हैं तो इसे कोरियर द्वारा आपके पास भेज दिया जाएगा। आप मंगलवार और वीरवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच स्‍वयं अपना पासपोर्ट ले जा सकते हैं। आपको अपना पासपोर्ट ले जाने के लिए अपॉइन्‍टमेंट की आवश्‍यकता नहीं होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

यदि मेरा पासपोर्ट खो जाता है अथवा चोरी हो जाता है तो मुझे क्‍या करना चाहिए? आपको अपने पासपोर्ट और वीज़ा के खोने की रिपोर्ट स्‍थानीय भारतीय पुलिस के पास अवश्‍य दर्ज करानी चाहिए और पुलिस रिपोर्ट प्राप्‍त करनी चाहिए। कृपया वीज़ा खोने की सूचना NDCONSINQ@state.gov पर फ्रॉड प्रीवेन्‍शन यूनिट को दें।

  1. आपका नाम, जन्‍मतिथि और जन्‍म स्‍थान और राष्‍ट्रीयता।
  2. आपका पता और फोन नंबर।
  3. खोए हुए वीज़ा की एक प्रतिलिपि, यदि‍ उपलब्‍ध हो अथवा जारी करने की तारीख और स्‍थान, यदि ज्ञात हो।
  4. आपके खोए हुए पासपोर्ट के बायो-डेटा पृष्‍ठ की एक फोटोकॉपी, यदि उपलब्‍ध हो। यदि यह उपलब्‍ध नहीं है तो आपके खोए हुए पासपोर्ट की राष्‍ट्रीयता और संख्‍या तथा इसके जारी होने और समाप्‍त होने की तारीख बताएं, यदि उपलब्‍ध हो।
  5. खोने की परिस्थितियां: आपका पासपोर्ट कब और कैसे खोया अथवा चोरी हुआ।

अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन हेतु तैयार होने पर दूतावास से संपर्क करें। एक पासपोर्ट फोटो (सफेद बैकग्राउंड में 2” x 2” आकार का), आवश्‍यक पासपोर्ट आवेदन शुल्‍क, और गुम हुए पासपोर्ट के आईडी पृष्‍ठ अथवा सरकार द्वारा जारी किसी अन्‍य फोटो आईडी की प्रतिलिपि साथ लेकर आएं। यदि आपकी तत्काल यात्रा की योजना है तो अपनी आइटिनरेरी अथवा ई-टिकट की प्रतिलिपि साथ लेकर आएं। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्‍नलिखित लिंक्स देखें: समय-सारणी, आवश्‍यक दस्‍तावेज़, प्रतिबंधित वस्‍तुएं और अवकाश दिवस के लिए सामान्‍य जानकारी लिंक; ऑनलाइन अपॉइन्‍टमेंट निर्धारित करने के लिए लिंक; और अमेरिकन सीटीजन सर्विसेज शुल्‍क देखने के लिए लिंक।

क्‍या आपके कोई प्रश्‍न हैं?

ईमेल:  acsnd@state.gov

अपना पासपोर्ट नवीनीकृत करने के इच्छुक 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो रही है या हो चुकी है उसे इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अगर विदेश में जन्म की कांसुलर रिपोर्ट, दाखिल कर रहे हैं तो उसे आप इस आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं।

1.  ऑनलाईन अपॉइंटमेंट प्राप्त करें और उस अपॉइंटमेंट पत्र को प्रिंट कर लें। अमेरिकी नागरिकों के लिए अपॉइंटमेंट सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:00 बजे से 12:30 बजे दोपहर तक उपलब्ध हैं। हमारे कार्यालय हर माह के अंतिम बुधवार को तथा अमेरिकी और भारतीय छुट्टियों के दिनों में बंद रहते हैं।

2.  ऑनलाईन पासपोर्ट आवेदन फ़ार्म डीएस-11 को भरें।

ऑनलाइन आवेदन के सुझाव:

  • पता के फ़ील्ड्स को पूरी तरह से भरें। अगर आप भारत में हैं तो आपका पासपोर्ट अमेरिका वापस नहीं भेजा जाएगा। आवेदन देते समय आप बता सकते हैं कि उसे आप स्वंय ले जाना पसंद करेगें या इसे रजिस्टर्ड डाक से आपके भारत स्थित पते पर भेजा जाए।
  • सोशल सिक्यूरिटी नम्बर (सामाजिक सुरक्षा संख्या) के बिना आवेदन देने पर उसकी जगह पर आप शून्य लिख सकते हैं।
  • शीघ्रता शुल्क: आपको “शीघ्रता शुल्क” विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है; नागरिकों के लिए छापे गए पासपोर्ट अपने आप शीघ्रता से निष्पादित किए जाते हैं।
  • कृपया अपनी आपातकालीन संपर्क जानकारी को भरें, हालाकि यह आवश्यक नहीं है।
  • फार्म को प्रिंट करें, लेकिन दो तरफा प्रिंटिंग का उपयोग नहीं करें।

3. आवेदन पत्र को प्रिंट कर लें और अपेक्षित दस्तावेज़ो के साथ इसे इंटरव्यू के समय लाएँ। अपने बच्चे के बदले हस्ताक्षर न करें। आप कांसुलर पदाधिकारी के समक्ष इस पर हस्ताक्षर करेगें। नीचे वर्णित असाधारण परिस्थितियों में छोड़कर, बच्चे के साथ माता-पिता दोनों को आना होगा।

अपेक्षित दस्तावेज़

  • वर्तमान पासपोर्ट
  • सफेद पृष्ठभूमि में पिछले छह महीने के भीतर ली गई 2 “x 2” (5 सेमी x 5 सेमी) के माप की दो (2) स्टूडियो गुणवत्ता वाली रंगीन तस्वीरें। अन्य किसी तस्वीर प्रारूप को स्वीकार नहीं किया जायेगा। ज्यादा जानकारी
  • 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के दोनों माता-पिता को कॉंसलर अधिकारी के सामने पासपोर्ट आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा। माता पिता दोनो को अपना मूल फोटो पहचान पत्र और उसकी एक प्रति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। बच्चे की उपस्थिति भी आवश्यक है। अगर विशेष परिस्थिति के कारण किसी एक अभिभावक का आना संभव नहीं है तो उनको आइटम 3 पर अपने पासपोर्ट की प्रति और पासपोर्ट जारी करने के बारे में अपनी लिखित सहमति पत्र (PDF 41 KB) फ़ार्म डीएस-3053 पर सहमति का वक्तव्यदेना जरूरी है।
  • यह वक्तव्य अवश्य ही नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अमेरिका के बाहर के नोटरी द्वारा दस्तावेज़ प्रमाणित किए जाने पर कांसुलर अधिकारी और प्रमाण माँगने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है। माता पिता दोनों के दस्खत के इस नियम के अन्य अपवादों के बारे में कांसुलर अधिकारी के साथ विचार-विमर्श कर लेना चाहिए।
  • 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता को अपने अभिभावक होने का प्रमाण निश्चित ही सरकार द्वारा जारी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र और उसकी एक प्रति को दिखा कर करना होगा। अगर जन्म प्रमाणपत्र में सिर्फ माँ का विवाह के पहिले का नाम हो तो उसे उसी अनुसार अपनी पहचान प्रमाणित करने में सक्षम होना चाहिए।
  • 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो (कॉंसलर अधिकारी की उपस्थिति में) स्वयं दस्खत कर सकते हैं, इसलिए उनके अभिभावक को आना आवश्यक नहीं है और बच्चे को जन्म प्रमाणपत्र की प्रति देना आवश्यक नहीं है।
  • बच्चे को अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी। अगर बच्चे के पुराने पासपोर्ट को कांसुलर अधिकारी द्वारा देखे जाने पर उसकी पहचान हो जाती है तो किसी अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, समय के साथ यदि बच्चे की दिखावट महत्वपूर्ण तरीके से बदल जाती है तो कांसुलर अधिकारी उसकी पहचान के लिए अतिरिक्त प्रमाण की माँग कर सकता है। इसलिए कृपया जितना ज्यादा संभव हो उतना प्रमाण लाएँ। बच्चे की पहचान स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ दस्तवेज़ो के उदाहण निम्नलिखित हैं:

– परसन ऑफ इंडियन ओरिजिन (पीआईओ) या ओवरसीज़ सीटीज़न ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड (भारत सरकार द्वारा जारी)।
– किसी दूसरे देश द्वारा जारी पासपोर्ट।
– विद्यालय का फोटो युक्त पहचानपत्र
– फोटो युक्त पुलिस/अप्रवासी पंजीकरण अभिलेख
– बढ़ती उम्र दर्शाने वाले चित्र (जैसे कि पिछले पासपोर्ट जारी करने के बाद से विभिन्न आयु में लिए गए पारिवारिक चित्र — उदाहरण के लिए, अगर अभी बच्चा पाँच वर्ष का है और उसका पासपोर्ट उसके जन्म के तुरंत बाद जारी किया गया था तो उसके 1, 2, 3 और 4 वर्ष के होने पर परिवार के साथ लिए गए फोटो को साथ लाएँ)।

शुल्क

शुल्क की पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है अगर आप स्वयं शुल्क जमा कर रहें हैं तो उसे आप नगद डॉलर, नगद रूपया (वर्तमान विनिमय दर पर), डिमाण्ड ड्राफ्ट या किसी मान्यता प्राप्त अमेरिकी क्रेडिट कार्ड से अदा कर सकते हैं। निजी चेक स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

पासपोर्ट प्रोसेसिंग का समय

आपात् स्थिति को छोड़कर पासपोर्ट अमेरिका में छपता है जिसमें लगभग 7 से 10  दिन का समय लगता है। अपने पासपोर्ट को नवीकृत कराते समय या इसके लिए आवेदन करते समय कृपया इस समय सीमा को ध्यान में रखें। आपका पासपोर्ट तैयार होने पर आप स्वचालित ईमेल संदेश प्राप्त करेगें।

पासपोर्ट डिलीवरी या पिक-अप (सुपुर्दगी या ग्रहण)

यदि आप पासपोर्ट स्वयं आ कर न लेने का निर्णय करते हैं तो आपका पासपोर्ट कुरियर से भेजा जाएगा। आप पासपोर्ट मंगलवार और वृहस्पतिवार को सुबह 11:00 से 12:00 बजे दोपहर के बीच आ कर ले सकते हैं। अपना पासपोर्ट लेने के लिए आपको पहले किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मैं अपने बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ; क्या मुझे उसको दूतावास/कॉंसलेट में लाना होगा? हाँ। 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के साथ माता पिता दोनों का साथ होना आवश्यक है। इसके लिए अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता होगी; ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अपनी विशिष्टपासपोर्ट सेवा  के निर्देशों को देखें।

क्या यह सही है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पासपोर्ट का आवेदन करते समय माता पिता दोनों के अनुमति की आवश्यकता है? हाँ, माता पिता दोनों में से कोई एक यदि अमेरिकी नागरिक नहीं भी है, तब भी माता पिता दोनों/वैधानिक अभिभावक के अनुमति की आवश्यकता है।

अगर सिर्फ एक अभिभावक दूतावास में बच्चे के साथ उपस्थित हो तो क्या होगा? दूसरा अभिभावक स्वीकार करने योग्य पहचानपत्र के साथ फ़ार्म डीएस-3053 नोटरी के समक्ष भर कर अपनी अनुमति भेज सकता है

मैं नहीं जानता कि मेरे बच्चे का दूसरा अभिभावक कहाँ है और उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए उससे कैसे संपर्क किया जाए। क्या इसका यह अर्थ है कि आप मेरे बच्चे को पासपोर्ट जारी नहीं करेगें? शायद। हर एक मामला अलग है और हमारे किसी कॉंसलर अधिकारी द्वारा मूल्यांकित किया जाएगा। हम अनुशंसा करते है कि आप जितना ज्यादा हो सके इस बात का दस्तावेजी प्रमाण दें कि आपने “सच्चे मन” से उपलब्ध सभी रास्तों से अपने बच्चे के दूसरे अभिभावक को खोजने का प्रयास किया है (परिवार के सदस्य, आपसी मित्र, पूर्व नियोक्ता जो जानकारी में है, तलाक कराने वाला वकील, इत्यादि)। यह आवश्यक होगा कि आप अकेला अभिभावक होने का या दूसरे अभिभावक की अनुमति के बिना अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के बारे में अदालत का आदेश लाएँ।

मेरा बच्चा इतना छोटा है कि पासपोर्ट पर दस्खत नहीं कर सकता। उसके बदले मैं उसके पासपोर्ट पर दस्खत कैसे करूँ?  16 वर्ष के और उससे अधिक उम्र के बच्चे अपने पासपोर्ट पर स्वयं दस्खत कर सकते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावक दस्खत करेगें। दस्खत के लिए दिए गए जगह पर माता या पिता बच्चे का नाम निश्चय ही प्रिंट करने के बाद वहाँ अपने नाम का दस्खत करेगें। उसके बाद, कोष्ठक में अभिभावक के नाम के साथ माता या पिता लिखेगें, जिससे हम जान सकें कि बच्चे के बदले किसने दस्खत किया है।

मैं अपने बच्चे के पासपोर्ट के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करूँ या अपने बच्चे को अमेरिकी पासपोर्ट जारी किए जाने से कैसे रोक सकता/सकती हूँ?  अंतरराष्ट्रीय हिरासत विवाद में उलझे माता पिता डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, पासपोर्ट सर्विसेस से नाबालिग के पासपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिभावको के लिए पासपोर्ट के बारे में सहायता और बच्चे के अंतर्राट्रीय अपहरण पर जानकारी के लिए कृपया इंटरनेशनल पेरेन्टल चाईल्ड ऐबडक्शन देखें।

क्या कोई प्रश्न है?

ईमेल acsnd@state.gov
आप यहाँ अमेरिकी पासपोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।