यदि भारत में रहने के दौरा किसी अमेरिकी नागरिक की मृत्यु हो जाती है और उसके शव और उसके व्यक्तिगत सामान को अमेरिका भेजने के लिए भारत में कोई नहीं है तो अमेरिकन सिटीजन सर्विस यूनिट इसकी व्यवस्था करने के लिए संपर्क सूत्र का कार्य कर सकती है।
दूतावास का 24 घंटे चालू रहने वाला फोन नंबर 2419-8000 है। यदि आप अमेरिका से फोन कर रहे हैं तो पहले 011-91-11- डायल करें।
कांसुलर रिपोर्ट ऑफ डेथ एब्रॉड (विदेश में मृत्यु संबंधी कांसुलर रिपोर्ट)
यदि किसी सहायता की जरूरत नहीं है तो भी अमेरिकी नागरिक, चाहे वह यहां का निवासी हो अथवा पर्यटक, उसकी मृत्यु की सूचना दूतावास को दी जानी चाहिए ताकि “कांसुलर रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ एन अमेरिकन सिटिजन एब्रॉड (अमेरिकी नागरिक की विदेश में मृत्यु संबंधी कांसुलर रिपोर्ट)” जारी की जा सके। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी और जायदाद संबंधी मामलों के निपटारे के लिए यह रिपोर्ट अनिवार्य है। यह अंग्रेजी में लिखी हुई एक आधिकारिक रिपोर्ट होती है और यह भारतीय मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी की जाती है। अधिक जानकारी
कांसुलर रिपोर्ट ऑफ डेथ एब्रॉड (विदेश में मृत्यु संबंधी कांसुलर रिपोर्ट) निम्नलिखित दस्तावेज़ मुहैया कराने पर जारी की जाती है:
- स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जारी मूल मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- डॉक्टर की रिपोर्ट जिसमें मृत्यु का कारण दिया गया हो।
- मृतक का मूल पासपोर्ट। कृपया याद रहे कि कांसुलर रिपोर्ट ऑफ डेथ एब्रॉड (विदेश में मृत्यु संबंधी कौंसल रिपोर्ट) जारी किए जाने से पहले कांसुलर अधिकारी को मृतक का पासपोर्ट रद्द करने की आवश्यकता होती है।
शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था
- दूतावास मृतक के संबंधियों से संपर्क कर सकता है और शव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने संबंधी उनकी इच्छा को स्थानीय प्राधिकारियों को सूचित कर सकता है।
- भारतीय नियमों के अनुसार किसी मृतक व्यक्ति का मृत्यु के 72 घंटों के भीतर दाह संस्कार, दफना दिया जाना चाहिए अथवा शव पर लेप लगा दिया जाना चाहिए। शव के अंतिम संस्कार के संबंध में मृतक के परिजनों से निर्देश प्राप्त होने तक लेपित शव को कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है।
- दूतावास शव को अमेरिका भेजने की व्यवस्था के दस्तावेज़ तैयार करवाने में सहायता करेगा और कानूनी परिजन के निर्देशों के अनुसार तैयारी करने में मदद करेगा। सभी खर्चों का वहन परिजन द्वारा किया जाएगा।
- कृपया ध्यान रहे कि भारत में मुर्दाघर और शव लेपन की सेवाएं सीमित हैं और ये अमेरिकी मानकों के अनुसार नहीं है। अमेरिकी सरकार शव को भेजने अथवा अंतिम संस्कार संबंधी अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े खर्च के लिए धन मुहैया नहीं कराती है।
शव को अमेरिका भेजने के लिए लागत और लॉजिस्टिक संबंधी विस्तृत रिपोर्ट के लिए अथवा भारत में दफनाने अथवा दाह संस्कार सेवा की व्यवस्था करने के लिए कृपया शव के अंतिम संस्कार संबंधी रिपोर्ट यहां पढ़ें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेरा जन्म प्रमाण पत्र, सीआरबीए, शादी का प्रमाण-पत्र, मृत्यु संबंधी रिपोर्ट अथवा अन्य अमेरिकी रिकार्ड खो गए हैं और मुझे इनकी नई प्रति प्राप्त करनी है। मुझे क्या करना होगा? दूतावास जारी किए जाने वाले दस्तावेज़ों जैसे कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (विदेश में जन्म संबंधी कांसुलर रिपोर्ट) (सीआरबीए) अथवा भारत में किसी अमेरिकी नागरिक की मृत्यु संबंधी दस्तावेज़ की फाइलें अपने पास नहीं रखता है। इन रिकार्डों को वाशिंगटन डी.सी. में दायर किया जाता है। हम भारतीय नागरिक दस्तावेज़ों जैसे भारत में शादी और तलाक संबंधी रिकार्डों को भी अपने पास नहीं रखते हैं। इन रिकार्डों का रखरखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है। अन्य रिकार्ड जैसे अमेरिका में जन्में बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्रों का रखरखाव उस स्टेट द्वारा किया जाता है जहां बच्चे का जन्म हुआ है।
- कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (विदेश में जन्म संबंधी कांसुलर रिपोर्ट) (सीआरबीए) दृ कृपया कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (विदेश में जन्म संबंधी कांसुलर रिपोर्ट) (सीआरबीए) के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए कांसुलर रिकार्ड संबंधी स्टेट डिपार्टमेंट का वेब पेज देखें।
- रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ एन अमेरिकन सिटिजन एब्रॉड (विदेश में अमेरिकी नागरिक की मृत्यु की रिपोर्ट) (आरओडी) – कृपया रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ एन अमेरिकन सिटिजन (अमेरिकी नागरिक की मृत्यु की रिपोर्ट) (आरओडी) की प्रतिलिपि प्राप्त करने के बारे में विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए कांसुलर रिकार्ड संबंधी स्टेट डिपार्टमेंट का वेब पेज देखें।
- अन्य सभी अहम रिकार्ड – अमेरिका में अन्य अहम रिकार्ड प्राप्त करने के संबंध में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक को देखें।
ऑन-लाइन सेवाएं भी मौजूद हैं जो शुल्क अदा करने पर रिकार्ड प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं। ऐसी एक सेवा है:
वायटलचैक (800-255-2414), जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन, फोन अथवा फैक्स द्वारा जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। usbirthcertificate.netनामक एक अन्य सेवा जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में मदद करने के साथ-साथ कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (विदेश में जन्म संबंधी कांसुलर रिपोर्ट) प्राप्त करने अथवा उसमें संसोधन करने में मदद कर सकती है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपके पास वास्तविक गली पता होना चाहिए (न कि एपीओ, एफपीओ अथवा पीओ बॉक्स)।
कृपया फोन द्वारा अथवा acsnd@state.gov पर ईमेल द्वारा प्रश्न पूछने के लिए दूतावास से संपर्क करने में संकोच न करें।
यदि आपको पता नहीं है कि किस दूतावास अथवा कांसुलर से संपर्क करना है तो कांसुलर डिस्ट्रिक्ट और संपर्क जानकारी की सूची देखने के लिए इस सूची को देखें।