विदेश में जन्म की कांसुलर रिपोर्ट एक प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी नागरिक माता-पिता के विदेश में जन्मे बहुत से बच्चे लेकिन सभी नहीं, कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड जारी करने के द्वारा अमेरिकी नागरिक के रूप में लिखित होने के और अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त करने पात्र हैं।
यदि आपको पहले कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड जारी की गई थी और एक कॉपी के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो, कृपया यहां पर क्लिक करें।
सेरोगेसी से जन्मे बच्चों के माता-पिता, कृपया सेरोगेसी एआरटी और आईवीएफ के अंतर्गत नीचे सामान्य जानकारी को पढ़ें।
विदेश में जन्म की रिपोर्ट
विदेश में जन्म की रिपोर्ट
अपॉइंटमेंट और इंटरव्यू
जन्म की कांसुलर रिपोर्ट के लिए आवेदन पूर्व नियोजित अपॉइंटमेंट के द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। माता-पिता के साथ बच्चे को दूतावास/कांसुलेट में लाना आवश्यक है। अमेरिकी नागरिकों के लिए आपके स्थान के अनुसार अपॉइंटमेंट उपलब्धता भिन्न होती है। और, दूतावास/कांसुलेट अमेरिकी और भारतीय अवकाश के दिनों में बंद रहता है।
हम बच्चों के सीआरबीए और पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय माता-पिता दोनों के उपस्थित रहने के लिए दृढ़ता के साथ प्रोत्साहन देते हैं।
दोहरी नागरिकताः भारत और अमेरिका
- भारत सरकार के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) और परसन ऑफ इंडियन ओरिजन (पीआईओ) कार्यक्रम अक्सर गलत रूप में वर्णित किए जाते हैं कि वे “दोहरी राष्ट्रीयता” या “दोहरी नागरिकता” प्रदान करते हैं। यह सही नहीं है क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता को नहीं स्वीकार करता है। ओसीआई और पीआईओ कार्यक्रम कार्डधारकों को कुछ यात्रा और आवास की सुविधा की पेशकश करती है। ओसीआई/पीआईओ कार्यक्रमों और दोहरी राष्ट्रीयता के बारे में यहां और पढ़ेःओसीआई और पीआईओ स्टेटस के बारे में और जानकारी (पीडीएफ 20 केबी)
भारत सरकार से प्राप्त ओसीआई जानकारी
अमेरिकी नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता के बारे में सामान्य जानकारी
सरोगेसी, एआरटी और आईवीएफ
कृपया ध्यान दें कि 4 नवंबर, 2015 से भारत में वाणिज्यिक सरोगेसी वैध नहीं है। 4 नवंबर से पहले अधिकार प्राप्त सरोगेसी पहले के नियमों के अंतर्गत जारी रहेंगी, लेकिन अधिक जानकारी भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों तथा भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क करें।