1. सिंहावलोकन 3. सीआरबीए की पात्रता
2. विदेश में जन्म की सूचना 4. नागरिकता का प्रसार
विदेश में हुए जन्म की सूचना देना
विदेश में जन्म की कांसुलर रिपोर्ट (कौंसलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड) एक प्रमाण-पत्र होता है जो उल्लेख करता है कि कोई बच्चा जन्म से अमेरिकी नागरिक है। अमेरिकी माता-पिता से विदेश में जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चे, लेकिन सभी नहीं, कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड और अमेरिकी पासपोर्ट द्वारा अमेरिकी नागरिक होने के पात्र हैं।
यदि आपको पहले भी कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड जारी की गई है और आप इसकी प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया यहां क्लिक करें।
अपॉइन्टमेंट और इंटरव्यू
कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड के लिए आवेदन पूर्व-निर्धारित अपॉइन्टमेंट के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। बच्चे को माता-पिता के साथ दूतावास अवश्य आना चाहिए। अमेरिकी नागरिकों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 9:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अपॉइन्टमेंट उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार और अमेरिकी तथा भारतीय अवकाशके दिन हमारा कार्यालय बंद रहता है।
अपॉइंटमेंट यहां निर्धारित करें
बच्चे के सीआरबीए और पहली बार पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय हम चाहते हैं कि माता और पिता दोनों उपस्थित रहें।
आवश्यक दस्तावेज़
माता-पिता आमतौर पर बच्चे के कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड के लिए आवेदन करते समय ही उसके अमेरिकी पासपोर्ट के लिए भी आवेदन करना पसंद करते हैं। नीचे दी गई सूची कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड और अमेरिकी पासपोर्ट दोनों से ही संबंधित है।
कृपया इंटरव्यू के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज़ साथ लेकर आएं:
- माता-पिता की पहचान और नागरिकता का प्रमाण जैसे अमेरिकी अथवा अन्य पासपोर्ट।
- स्थानीय प्राधिकरियों द्वारा जारी बच्चे के जन्म का मूल प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो अंग्रेजी अनुवाद सहित)। जन्म प्रमाण-पत्र में बच्चे का नाम अवश्य होना चाहिए।
- हल्के बैकग्राउंड में 2″ x 2″ (5 सेमी. x 5 सेमी.) आकार के, दो (2) फोटो स्टूडियो-क्वालिटी के फोटो। बच्चे का मुंह सामने की ओर होना चाहिए और उसके कान दिखाई देने चाहिए तथा आंखे खुली हुई होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।
- जन्म से पूर्व का और अस्पताल का रिकार्ड (उदाहरण के लिए अल्ट्रासाउण्ड, डॉक्टर की प्रस्क्रिप्शन, प्रसव-पूर्व डॉक्टर से मुलाकात के प्रमाण, अस्पताल से छुट्टी मिलने संबंधी दस्तावेज़, टीकाकरण कार्ड आदि)। सरोगेसी अथवा एआरटी सेवाओं का प्रयोग करने वाले आवेदक यहां भी पढ़ें।
- गर्भधारण से पहले का माता-पिता की शादी का प्रमाण-पत्र, अथवा उनके संबंध के अन्य प्रमाण। (यदि बच्चे की माता अमेरिकी नागरिक है तो इनकी आवश्यकता नहीं है)।
- अमेरिकी नागरिक माता-पिता की अमेरिका में वास्तविक मौजूदगी का प्रमाण (यदि माता और पिता दोनों अमेरिकी नागरिक हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है)। माता-पिता में से एक अमेरिकी नागरिक और दूसरा विदेशी होने की स्थिति में, अमेरिकी माता या पिता को अमेरिका में कुल मिलाकार 5 वर्ष की मौजूदगी के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, इनमें से 2 वर्ष की अवधि 14 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद की होनी चाहिए। वास्तविक मौजूदगी दर्शाने वाली मदों में शामिल हैं स्कूल से प्राप्त प्रतिलिपि (ट्रांसक्रिप्शन), डब्ल्यू-2 फार्म सहित आयकर रिटर्न, सोशल सिक्युरिटी आय का इतिहास, वेतन की रसीदें, मौजूदा अथवा पिछले पासपोर्ट में प्रवेश/निकास स्टैम्प आदि।
- यदि पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर रहे हैं (नीचे देखें) और माता या पिता में से केवल एक ही भारत में मौजूद है तो अनुपस्थित माता अथवा पिता को अभिभावक संबंधी सहमति फार्म डीएस-3053 भरना होगा। यह फार्म नोटरीकृत अवश्य होना चाहिए और इसे अनुपस्थित माता-पिता के पहचान पत्र (पासपोर्ट को वरियता दी जाती है) की नोटरीकृत प्रतिलिपि के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- अपने अपॉइंटमेंट के लिए आने से पहले निम्नलिखित फार्मों को ऑनलाइन भरे और प्रिंट करें लेकिन कांसुलर अधिकारी द्वारा नहीं कहे जाने तक इन फार्मों पर हस्ताक्षर न करें।डीएस-2029, कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड के लिए आवेदन (पीडीएफ 52 केबी)
फॉर्म एसएस-5-एफएस, सोशल सिक्युरिटी कार्ड के लिए आवेदन
फॉर्म डीएस-11, अमेरिकी पासपोर्ट के लिए आवेदन
संबंध के अपर्याप्त साक्ष्य
यदि मुहैया कराए गए दस्तावेज़ कथित संबंधों को स्पष्टतया प्रमाणित नहीं करते हैं तो डीएनए जांच की सिफारिश की जा सकती है। डीएनए जांच की सिफारिश सेरोगेसी सहित कृत्रिम प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) अपनाए जाने वाले मामलों में की जाती है।
अधिक जानकारी के लिए यहां देखें
शुल्क
संपूर्ण जानकारी यहां उपलब्ध है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से आवेदन कर रहे हैं तो आप नकद डॉलर, नकद रुपए (वर्तमान विनिमय दर के अनुसार), डिमांड ड्राफ्ट अथवा प्रमुख अमेरिकी क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं। व्यक्तिगत चैक स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
भारतीय वीज़ा
चाहे आपकी योजना भारत में ठहरने की हो अथवा भारत से बाहर यात्रा करने की हो, आपके बच्चे को भारतीय वीज़ा की आवश्यकता होगी। अपने बच्चे का पासपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् आप अपने क्षेत्र के फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) में आवेदन कर सकते हैं जहां वीज़ा आपके बच्चे के नए पासपोर्ट में लगाया जाएगा। एफआरआरओ के लिए अपॉइंटमेंट यहां निर्धारित करें।
ईस्ट ब्लॉक-VIII, लेवल-II
सेक्टर-1, आर.के. पुरम
(हयात रिजेंसी होटल के पीछे)
नई दिल्ली-110066
फोन: 2671-1384/2671-1443
कार्य समय: प्रात: 9:30- दोपहर 3:00
भारतीय वीज़ा प्राप्त करने में आमतौर पर तीन कार्य दिवस का समय लगता है।
सरोगेसी के मामलों में, भारतीय वीज़ा प्राप्त करने में 2 सप्ताह तक का समय लग सकता है! चूंकि यह भारत सरकार का कार्य है अत: दूतावास इसमें लगने वाले समय के बारे में सही-सही कुछ नहीं बता सकता है और न ही प्रक्रिया को तेज कर सकता है। इस वीज़ा के बिना आपका बच्चा भारत नहीं छोड़ सकता है।
पासपोर्ट प्रक्रिया में लगने वाला समय
आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर, पासपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रित किए जाते हैं और इनके तैयार होने में लगभग 7-10 दिन का समय लगता है। कृपया पासपोर्ट का नवीनीकरण कराते समय और पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय इस समय-सीमा को ध्यान में रखें। आपका पासपोर्ट तैयार हो जाने पर आपको एक स्वाचालित ईमेल प्राप्त होगी।
सीआरबीए/पासपोर्ट की डिलिवरी अथवा व्यक्तिगत रूप से ले जाना
अमेरिकी दूतावास सीआरबीए और अमेरिकी पासपोर्ट बुक्स और कार्डों की सहर्ष कोरियर डिलिवरी करता है। इस सेवा से आपके सीआरबीए और अमेरिकी पासपोर्ट बुक्स और कार्डों की समय पर ट्रैकिंग और तीव्र डिलिवरी करने में मदद मिलती है। कृपया अपने अपॉइंटमेंट के समय तैयार हो कर आने के लिए नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- दूतावास में आपसे लॉबी में स्थिति फर्स्ट फ्लाइट एजेंट से 300 रुपए का कोरियर लिफाफा खरीदने के लिए कहा जाएगा। इस शुल्क का “फर्स्ट फ्लाइट कोरियर लि.” के नाम डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा नकद रूप से भुगतान किया जा सकता है। ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारत में कार्यरत विदेशी बैंक से बनवाया जा सकता है। अब कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट भी स्वीकार किए जाते हैं। अपने भुगतान के साथ आपसे एक पूरी भरी हुई कोरियर स्लिप (पीडीएफ 6.5 केबी) प्रस्तुत करने के लिए भी कहा जाएगा।
- आपके सीआरबीए अथवा अमेरिकी पासपोर्ट आवेदन पर प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, एसीएस यूनिट आपके सीआरबीए अथवा अमेरिकी पासपोर्टयुक्त सीलबंद कोरियर लिफाफे को फर्स्ट फ्लाइट को लौटा देगा।
- आपका सीआरबीए अथवा अमेरिकी पासपोर्ट फर्स्ट फ्लाइट के पास पहुंच जाने के बाद, आप (अपने नए पासपोर्ट की डिलिवरी का पता लगाने के लिए) पुराने पासपोर्ट का नंबर इस्तेमाल करके अथवा (सीआरबीए डिलिवरियों का पता लगाने के लिए) तारीख/माह/वर्ष (DD/MM/YYY) प्रारूप में अपने बच्चे की जन्मतिथि का इस्तेमाल करके आप फर्स्ट फ्लाइट की वेबसाइट पर अपनी डिलिवरी के स्टेटस का पता लगा सकते हैं।
- आपको अपने सीआरबीए अथवा अमेरिकी पासपोर्ट की प्राप्ति के साथ फर्स्ट फ्लाइट से एक नकदी रसीद प्राप्त होगी। यदि आप फर्स्ट फ्लाइट को मोबाइल नंबर उपलब्ध कराते हैं तो आपको एसएमएस के माध्यम से अपडेट्स प्राप्त होते रहेंगे।
यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपना सीआरबीए अथवा पासपोर्ट ले जाना चाहते हैं तो आप मंगलवार और वीरवार को प्रात: 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ऐसा कर सकते हैं। आपको अपना सीआरबीए अथवा अमेरिकी पासपोर्ट ले जाने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मुझे कौंसलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? माता और पिता, दोनों को बच्चे के साथ और निम्नलिखित दस्तावेज़ों और पूरे भरे हुए फॉर्मों के साथ आना होगा:
- डीएस-11 (पासपोर्ट आवेदन-पत्र)
- डीएस-2029 (कौंसलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड सर्टिफिकेट पीडीएफ 52केबी)
- एसएस-5-एफएस (सोशल सिक्युरिटी कार्ड आवेदन-पत्र पीडीएफ 206केबी)
- 2 पासपोर्ट फोटो जो सफेद बैकग्राउंड में 2” X 2” आकार के होने चाहिएं।
- माता-पिता, दोनों के फोटो पहचान-पत्र
- बच्चे का स्थानीय तौर पर पंजीकृत जन्म प्रमाण-पत्र
- प्रसवपूर्व का रिकार्ड
क्या मेरे बच्चे को आपसे मिलने के लिए वास्तव में आना होगा? जी हां। आपके बच्चे को, भले ही वह नवजात शिशु हो, आप द्वारा आवेदन किए जाने के समय हमारे कार्यलय में अवश्य आना होगा। मिलिट्री बच्चे को बेस स्थित निर्धारित पासपोर्ट एजेंट के समक्ष उपस्थित होना होगा। इस आवश्यकता के लिए कोई अपवाद अथवा छूट संभव नहीं है।
क्या मेरे बच्चे की राष्ट्रीयता दोहरी होगी? नहीं। भारत दोहरी राष्ट्रीयता को मान्यता प्रदान नहीं करता है। भारत सरकार के ओवरसीज सिटिजन्स ऑफ इंडिया (ओसीआई) और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन (पीओआई) कार्यक्रमों का आमतौर पर “दोहरी राष्ट्रीयता” अथवा “दोहरी नागरिकता” के रूप में गलत तरीके से वर्णन किया जाता है। यह सत्य नहीं है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता प्रदान नहीं करता है। ओसीआई और पीओआई स्टेटस के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक को देखें। भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर ओसीआई के बारे में और अधिक जानकारी प्रस्तुत की है।
क्या मेरे नवजात शिशु को भारतीय वीज़ा की आवश्यकता होगी? हां।
क्या मैं अमेरिका में होने पर इसकी सूचना दे सकता हूं? यदि आपके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ है तो आपको जन्म की सूचना (रिपोर्ट ऑफ बर्थ) की प्रक्रिया विदेश में ही पूरी करनी होगी; यह प्रक्रिया अमेरिका में नहीं की जा सकती है। यदि आपके बच्चे का जन्म भारत में हुआ है तो यह प्रक्रिया भी भारत में ही पूरी की जानी चाहिए। हालांकि आप विदेश में किसी अन्य अमेरिकी दूतावास अथवा कांसुसलेट में ये दस्तावेज़ दायर कर सकते हैं लेकिन उस कार्यालय को प्रक्रिया हेतु इन्हें हमारे पास भारत भेजने की आवश्यकता होगी। इससे प्रक्रिया में विलंब होगा इसलिए बेहतर होगा कि आप भारत में रहने के दौरान ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लें।
मैं रिपोर्ट ऑफ बर्थ की अतिरिक्त प्रतियां किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूं? रिपोर्ट ऑफ बर्थ की अतिरिक्त प्रतियां केवल डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में ही उपलब्ध होती हैं; नई दिल्ली स्थित दूतावास में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। आप अपने बच्चे की रिपोर्ट ऑफ बर्थ की प्रतियां प्राप्त करने के संबंध में विवरण यहां प्राप्त कर सकते हैं।
मेरा जन्म विदेश में हुआ था लेकिन मेरे पास कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड नहीं है। मैं इसकी प्रति किस प्रकार प्राप्त कर सकता हूं? यदि आपका जन्म विदेश में हुआ था तो आपके माता-पिता को अमेरिकी दूतावास अथवा कांसुलेट में आपके जन्म का पंजीकरण कराना चाहिए था और फॉर्म एफएस-240 के रूप में कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ अब्रॉड प्राप्त करना चाहिए था। इस फॉर्म को जन्म और अमेरिकी नागरिकता के कानूनी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। वाशिंगटन डीसी स्थित पासपोर्ट कॉरेस्पोन्डेन्स ऑफिस में रिकार्ड का रखरखाव किया जाता है। यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पासपोर्ट कॉरेस्पोन्डेन्स ऑफिस 1111 19वीं स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू., स्वीट 510, वाशिंगटन डी.सी. 20524 में स्थित है।
मेरा मूल जन्म प्रमाण-पत्र, सीआरबीए, शादी का प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट ऑफ डेथ अथवा अन्य अमेरिकी रिकार्ड खो गए हैं और मैं इनका नया रिकार्ड प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए?दूतावास अपने द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न दस्तावेज़ों जैसे कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (सीआरबीए), अथवा किसी अमेरिकी की भारत में मृत्यु होने संबंधी दस्तावेज़ों की अलग से फाइल नहीं रखता है। इसके बजाए रिकार्डों को वाशिंगटन, डीसी में रखा जाता है। हम भारतीय सिविल दस्तावेज़ों जैसे भारत में शादी और तलाक के रिकार्ड की भी किसी फाइल को अपने पास नहीं रखते हैं। इन रिकार्डों को भारत सरकार द्वारा अपने पास रखा जाता है। अन्य रिकार्ड जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्में लोगों के जन्म प्रमाण पत्रों को जन्म होने वाले स्टेट द्वारा रखा जाता है।
कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (सीआरबीए) – कृपया कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (सीआरबीए) की प्रतिलिपि प्राप्त करने संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए कृपया स्टेट डिपार्टमेंट की साइट के कांसुलर संबंधी रिकार्ड पृष्ठ पर जाएं।
- रिपोर्ट ऑफ डेथ ऑफ एन अमेरिकन सिटिजन एब्रॉड (आरओडी) – कृपया रिपोर्ट ऑफ डेथ (आरओडी) ऑफ एन अमेरिकन सिटिजन की प्रतिलिपि प्राप्त करने के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के वेब पेज पर कांसुलर संबंधी रिकार्ड देखें।
- अन्य सभी महत्वपूर्ण रिकार्ड – अमेरिका में महत्वपूर्ण रिकार्ड प्राप्त करने के संबंध में अधिक जानकारी के ऑनलाइन स्रोत के रूप में इस लिंक को देखें।
ऐसी ऑनलाइन सेवाएं भी उपलब्ध हैं जो आपको शुल्क के भुगतान पर रिकार्ड प्राप्त करने में मदद करेंगी। इनमें से एक सेवा है वाइटलचैक (VitalChek) 800-255-2414 जिससे आप जन्म, मृत्यु और शादी के प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन, फोन द्वारा अथवा फैक्स द्वारा अनुरोध कर सकते हैं। usbirthcertificate.net नामक एक अन्य सेवा आपको जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद करने के अलावा कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (विदेश में जन्म की एक कौंसल संबंधी रिपोर्ट) को संशोधित करने या प्राप्त करने में मदद कर सकती है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपके पास वास्तविक गली (स्ट्रीट) पता होना चाहिए (एपीओ, एफपीओ अथवा पीओ बॉक्स नहीं)।
क्या आपके कोई प्रश्न हैं?
सरोगेसी, एआरटी व डीएनए परीक्षण
भारत में सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के इच्छुक दंपत्ति कृपया अवगत हों कि जून 6 से नयी वीज़ा आवश्यकताएँ जरूरी हो गयी हैं। भारत में सरोगेसी से बच्चा पैदा करने के इच्छुक दंपत्ति को चिकित्सा वीजा प्राप्त कर भारत आने के लिए भारत सरकार की कुछ शर्तों पर खरा उतरना होगा।
वीज़ा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए,इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स (भारतीय गृह मंत्रालय) की वेबसाईट पर यहाँ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें।
सरोगेसी के बारे में (पराई कोख के लिए) विचार करने वाले लोगों को हमारी सलाह है कि ट्रैवीज़ा (Travisa), भारतीय दूतावास या अपने नजदीक के कांसुलेट से चिकित्सा वीज़ा की पात्रता के संबंध में और उपयुक्त वीज़ा के बिना भारत में सरोगेसी हेतु आने के परिणामों के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए संपर्क करें।
ऐसे जोड़े तथा व्यक्ति जो सरोगेसी की प्रक्रिया पहले ही अपना चुके हैं लेकिन जो चिकित्सा वीज़ा की नई शर्तों को पूरा नहीं करते है, दूतावास से ई-मेल द्वारा acsnd@state.gov पर संपर्क करें।
अमेरिकी नागरिकता का निर्धारण
अमेरिकी माता-पिता से विदेश में जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चे, लेकिन सभी नहीं, अमेरिकी नागरिक के रूप में प्रलेखित किए जाने के पात्र होते हैं। पराई गोद (सरोगेसी) से जन्मे बच्चे को अमेरिकी नागरिकता हासिल करने और अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त करने हेतु निम्न मदों को दर्शाने वाले पर्याप्त प्रमाण अनिवार्य रूप से जमा करने होगें:
1) अमेरिकी माता- पिता और नवजात शिशु के बीच का आनुवान्शिक संबंध। यह डीएनए (DNA) जाँच द्वारा प्रभावी तरीके से होता है, और अब सरोगेसी के सभी मामलों में डीएनए जांच की सलाह दी जाती है। (ध्यान दें: बच्चे के जन्म के समय अमेरिकी नागरिकता पहुंचने के लिए आनुवांशिक रूप से संबंधित माता-पिता का अमेरिकी नागरिक होना अनिवार्य है)।
2) अमेरिकी प्रवास कानून के प्रावधानों के अनुसार अमेरिकी माता- पिता की शारीरिक उपस्थिति अमेरिका में आवश्यक है। आपकी विशिष्ट परिस्थिति के आधार पर आपको अपने बच्चे को अमेरिकी नागरिकता दिलाने के लिए यह सिद्ध करना पड़ सकता है कि आप भौतिक रूप से अमेरिका में पाँच साल रहे हैं। भौतिक उपस्थिति के नियम निश्चित हैं, और आपको सावधानी से उनका पुनरावलोकन कर लेना चाहिए।
प्रायः व्यक्ति अपने नवजात शिशुओं के अमेरिकी नागरिकता की पात्रता के निर्धारण में, उनके पासपोर्ट, और भारत से निकास की इज़ाजत पाने में लगने वाले समय को और पूरी प्रक्रिया की संभावित जटिलताओं को कम आंकते हैं। सरल मामलों में दो से तीन सप्ताह का समय लग सकता है, जबकि असामान्य या जटिल मामलों में महीनों का समय लग सकता है। अपॉइंटमेंट की उपलब्धता, डीएनए जांच परिणाम का इंतजार, अमेरिकी नागरिक के कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (सीआरबीए) और पासपोर्ट आवेदन को पूरा करने के साथ भारत से निकास वीज़ा लेने की प्रक्रिया जैसे बहुत से कारण इस समय रेखा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि आपके मामले को जल्द से जल्द निपटाने की कार्यवाही की जाएगी, लेकिन इतना ध्यान अवश्य रखें कि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसकी प्रकृति का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और आपको अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना चाहिए।
अगर आप सरोगेसी या अन्य सहायक प्रजनन तकनीक प्रक्रियाओं (एआरटी) के लिए भारत यात्रा पर विचार कर रहें हैं तो कृपया अग्रिम में ही अमेरिकी दूतावास या नजदीकी अमेरिकी कांसुलेट से संपंर्क कर किन्हीं विशेष आवश्यकताओं या संभावित विलंब के बारे में पता कर लें। एक सामान्यत: निम्न बिन्दुओं का पालन करते हैं।
स्टेप 1: अमेरिकी दूतावास से संपंर्क कर डीएनए जांच सामग्री की व्यवस्था करें
यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया के लिए जितना जल्दी संभव हो आप अमेरिकी दूतावास से acsnd@state.gov पर संपंर्क करें ताकि हम इसमें शामिल सभी बिंदुओं पर आपका मार्गदर्शन कर सकें। यदि संभव हो तो, कृपया अपनी स्थिति विशेष के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करें (अर्थात, बच्चे से अमेरिकी नागरिक का आनुवंशिक संबंध, अंडा/शुक्राणुदाता इस्तेमाल, इस्तेमाल किया जा रहा चिकित्सालय, शिशु के जन्म की संभावित तिथि इत्यादि)। कृपया भरोसा रखें कि आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी सूचना को हम विवेक और संवेदनशीलता से ग्रहण करेंगें।
हम सभी यात्रियों से सशक्त अनुसंशा करते हैं कि वे स्मार्ट ट्रैवलर इनरोलमेन्ट प्रोग्राम (एसटीईपी) में पंजीकृत हों। यह त्वरित और आसान प्रक्रिया है, और आप इस वेबसाईट:
https//travelregistration.state.gov/ibrs/ui के द्वारा इस तक पहुँच सकते हैं। पंजीकरण करने और अपना ई- मेल हमें देने से, लोग अपने आप उन सुरक्षा और अन्य अधिसूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं जो हम यहां से भारत में रहने वाले सभी अमेरिकी नागरिकों को भेजते रहते हैं। उनकी भ्रमण संबंधी और संपर्क जानकारी देने से, आपातकाल में उनकी स्थिति का पता लगाना हमारे लिए आसान हो जाता है। साथ हीं, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पृष्ठ को “लाइक” करने पर आप भारत में अमेरिकी नागरिक सेवा के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:
www.facebook.com/AmericanCitizenServicesIndia
साथ ही, यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो हमारी सलाह है कि आप हमारी वेबसाईट पर भारत यात्रा हेतु जानकारी (इंडिया ट्रैवल इनफार्मेशन) को पढ़े। यहाँ पर भारत में यात्रा पर बहुत सारी जानकारी है जिसे आप उपयोगी पाएंगें।
सरोगेसी सहित, प्रजनन सहायक तकनीक (एआरटी) के मामलों में, यहाँ स्पष्ट की गई अन्य नागरिकता हस्तांतरण जरूरतों के अतिरिक्त अमेरिकी नागरिक माता-पिता के साथ बच्चे के आनुवांशिक संबंध का स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। ज्यादातर सरोगेसी/एआरटी मामलों में डीएनए जाँच का अनुरोध किया जाता है। योजना बनाते समय यह मान लेना सबसे अच्छा रहेगा कि आपके मामलें में भी इसका अनुरोध किया जायेगा।
शिशु के संभावित जन्म के करीब एक महीने पहले हम माता-पिता को प्रोत्साहित करते हैं कि वे पूर्व-ऑर्डर द्वारा डीएनए जांच किट दूतावास में मंगा लें। हम यहां डीएनए जांच किट्स आपके लिए तब तक रखेंगे जब तक आप यहां नमूना जमा कराने नहीं आ जाते हैं। कृपया याद रखें कि प्रति व्यक्ति जांच के लिए एक किट का ऑर्डर देना है। आनुवांशिक माता-पिता भारत की यात्रा के पहले अमेरिका में ही डीएनए जांच करवा सकते हैं। इस परिस्थिति में, कृपया लैब से जांच प्रक्रिया के बारे में जांच कर लें।
डीएनए जांच संबंधी सभी लागत और खर्च का वहन अनिवार्य रूप से पासपोर्ट आवेदक और उनके परिवार द्वारा किया जाएगा।
हमसे अक्सर किसी विशेष चिकित्सक, चिकित्सालय या लैब के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा जाता है। हालांकि हम किसी विशेष चिकित्सा सेवा प्रदाता या चिकित्सालय का अनुमोदन या समर्थन नहीं कर सकते हैं। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास और भारत में प्रत्येक अमेरिकी कांसुलेट के पास स्थानीय चिकित्सकों और अस्पतालों की सूची रहती है जो उनसे संबंधित वेबसाइट पर “यू. एस. सिटीजन सर्विसेस” के अंतर्गत छपती है। सरोगेसी, एआरटी और डीएनए जाँच के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया यहाँ देखें।
कृपया ध्यान दें कि आप अनिवार्य रूप से अमेरिकी एसोसिएशन आफ ब्लड बैंक (एएबीबी) से मान्यता प्राप्त लैब का ही इस्तेमाल करें। एएबीबी अधिकृत डीएनए लैब की सूची देखने के लिए कृपया हमारे “एडिशनल लिंक्स्” बाक्स को देखें।
कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि जो लैब आप चुनते हैं वह:
- मुख के नमूने की जाँच करता हो
- विचाराधीन संबंध की जांच करने का इच्छुक हो (सभी जांच पितृत्व निर्धारण के नहीं हैं।)
- आवश्यक कस्टम अनुमति फार्म प्रदान करने सहित अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट संभालने इच्छुक हो
- मुख के नमूने की जांच सामग्री अमेरिकी दूतावास को टिकट लगे लिफाफे के साथ भेजने का इच्छुक हो
हम आपको किसी विशेष डीएनए जांच लैब के इस्तेमाल के बारे में सुझाव नहीं दे सकते। आप विभिन्न लैब से संपर्क कर अपनी जरूरतों के अनुसार किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। आपके लैब के चुनाव के आधार पर आपको जांच परिणाम पाने में जांच के दिन से दो हफ्ते का समय लग सकता है। अगर आप डीएनए परिणाम जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो अतिरिक्त शुल्क ले कर कुछ लैब त्वरित सेवा देते हैं।
कृपया डीएनए जांच सामग्री अमेरिकी दूतावास के निम्न पते पर भेजें:
अमेरिकी दूतावास
कौंसलर सेक्शन एफपीयू
शांति पथ, चाणक्यपुरी
नई दिल्ली – 110021, इंडिया
अमेरिका स्थित लैब के चुनाव के लिए, भेंट समय प्राप्त करने के लिए या नमूना भेजने के लिए कृपया किसी तीसरे पक्ष का प्रयोग न करें। इसके अलावा, किसी भी समय लैब को सीधे आपको डीएनए जांच सामग्री नहीं भेजनी चाहिए। अगर ऐसा होता है, तो हमें तुरंत सूचित करें। डीएनए जांच सामग्री को दूतावास पहुंचने में लगभग एक सप्ताह लग जाता है, लेकिन कृपया ध्यान दें कि दूतावास में आने वाली सभी डाक, यथोचित प्रभाग को दिए जाने से पहले जांच प्रक्रिया से गुजरती है। जैसे ही आपकी डीएनए जांच सामग्री हमारे कार्यालय में पहुंचती है, हम उसे उस समय तक रखते हैं जबतक आपका डीएनए अपॉइंटमेंट निर्धारित नहीं हो जाता है।
स्टेप 2: दूतावास में आना
शिशु के अस्पताल से आने पर और आपके पास जन्म प्रमाण पत्र और दूसरे सभी कागजात (अर्थात पूर्ण सरोगेसी अनुबन्ध, गर्भावस्था/जन्म से संबंधित चिकित्सकीय रिकॉर्ड, अमेरिका में भौतिक उपस्थिति का प्रमाण, इत्यादि।) होने पर, कृपया ई- मेल (acsnd@state.gov) द्वारा हमें अपना अपॉइंटमेंट प्राप्त करने के लिए सूचित करें।
दूतावास में अपॉइंटमेंट के दो हिस्से हैं – अमेरिकी नागरिक सेवा (एसीएस), और डीएनए संकलन। अमेरिकी नागरिक सेवा (एसीएस) इंटरव्यू के दौरान आप शिशु के पासपोर्ट के लिए, कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड (सीआरबीए) और सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए आवेदन जमा करेंगे। जब इस स्तर पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, डीएनए संकलन किया जाएगा।
हमारे कार्यक्रम और आपकी प्राथमिकता के उपर निर्भरता के कारण, ये दोनों कार्य एक ही दिन हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। कृपया याद रखें कि एसीएस और डीएनए दोनों अपॉइंटमेंट के लिए बच्चे की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, और डीएनए के संकलन से पहले एसीएस अपॉइंटमेंट पूरी हो जानी चाहिए।
कृपया अवगत हों कि डीएनए का संकलन सिर्फ मंगलवार को ही होता है। जब आप हमें सूचित करते हैं कि प्रक्रिया के इस स्तर के लिए आप तैयार हैं और आपके पास सभी जरूरी कागजात हैं, हमारा डीएनए स्टाफ एसीएस अपॉइंटमेंट और डीएनए के संकलन लिए समय और दिनांक की पुष्टि करते हुए आपको एक ई-मेल भेजेगा। यदि किसी कारणवश, आप एसीएस अपॉइंटमेंट के लिए किसी अन्य दिन दूतावास आना चाहते हैं, तो कृपया हमारे वेबसाइट के माध्यम से अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें। इस स्थिति में, कृपया ध्यान दें कि आपके डीएनए का संकलन एसीएस अपॉइंटमेंट पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।
अपॉइंटमेंट के दिन आपको अमेरिकी दूतावास के फाटक संख्या 6 (यह वीज़ा फाटक के नाम से भी जाना जाता है) पर आना है। शिशु की मदद के लिए अगर आप किसी को साथ लाने की योजना बना रहे हैं तो कृपया उसका/उसकी फोटो पहचान पत्र पहरेदारों (गार्ड) को दिखाने के लिए लाना याद रखें। साथ ही, कृपया अवगत हो कि सुरक्षा कारणों की वजह से, आप दूतावास के अंदर बहुत सी वस्तुएँ नहीं ला सकते है। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें। अगर कोई आगुंतुक कोई प्रतिबंधित वस्तु लाता है, उन्हें अंदर आने के पहले उसे अन्यत्र रखना होगा।
कांसुलर प्रभाग में आवेदकों को अपॉइंटमेंट समय से कम से कम 15 मिनट पहले पहुँच जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ दूतावास के अंदर लाने की इजाजत नहीं है।
दूतावास में आने पर कई दस्तावेज़ों की जरूरत है। अपॉइंटमेंट के एसीएस भाग के लिए कृपया निम्नलिखित लाएं:
- कांसुलर रिपोर्ट ऑफ बर्थ एब्रॉड ऑफ ए यूएस सिटिजन (डीएस-2029 पीडीएफ 100 केबी)
पासपोर्ट और सीआरबीए के आवेदनों को भरते समय कृपया आनुवांशिक रूप से संबंधित माता पिता, और अगर भारतीय जन्म प्रमाण पत्र में दूसरे अभिभावक का नाम हो, तो इसके बारे में जानकारी दें। कृपया उन सभी प्रमाण पत्रों को जरूर साथ लाएं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपने अमेरिकी नागरिकता हेतु सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। अगर सिर्फ एक अभिभावक आनुवान्शिक रूप से बच्चे से संबंधित हैं, तो शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकताएं, शादी बन्धन के बाहर हुए जन्म के कानून के प्रावधानों पर निर्भर करेगी। सीआरबीए के लिए आवेदन पर ज्यादा सामान्य जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
सीआरबीए और पासपोर्ट को अनुमोदन के बाद दूतावास पहुँचने में लगभग दो सप्ताह लगते हैं। इन दस्तावेजों को भारत में आपके दरवाजे पहुंचाने के लिए हमारे पास कुरियर सेवा उपलब्ध है। अगर आप भारत से बाहर के पते पर सीआरबीए और अन्य कोई दस्तावेज मंगाना चाहते हैं, तो कृपया अपने एसीएस इंटरव्यू के समय टिकट लगा लिफाफा जमा करें।
हम सोशल सिक्योरिटी सर्विस के पास आपका अनुरोध भेज देंगे, जो करीब तीन महीने के अन्दर आपके बच्चे का सोशल सिक्योरिटी कार्ड आपके पत्राचार के पते पर भेज देगें। इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं है।
- अभिभावकत्व का शपथपत्र, वास्तविक उपस्थिति और सहायता (डीएस – 5507 पीडीएफ 136 केबी)
हम सरोगेसी अनुबन्ध पत्र और संबंधित चिकित्सा अभिलेख भी देखना चाहेंगे। कृपया ध्यान रखें कि एआरटी और सरोगेसी की स्थितियां जटिल हैं और निरंतर अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप सावधानी पूर्वक इस ई-मेल में दी गई सभी जानकारी को इसमें दिए गए सभी लिंक के साथ देख कर यह सुनिश्चित कर लें कि आप जरूरत के सभी दस्तावेजों से अवगत हैं। कृपया स्मरण रखें कि आप जितने अधिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं उतनी ही हमारे कांसुलर अधिकारी को आपका आवेदन अनुमोदित करने में आसानी होगी। अगर आप पूरी तरह व्यवस्थित और तैयार होकर इंटरव्यू के लिए आते हैं तो यह प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी।
अपॉइंटमेंट के डीएनए संकलन भाग के लिए आवेदकों को निम्नलिखित अवश्य लाएं:
- बच्चे का मूल जन्म प्रमाण पत्र और उसकी फोटो प्रति। सरोगेसी सेवाएं ले रहे आवेदकों को जन्म देने वाले अभिभावको का नाम दर्शाते हुए स्थानीय जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। अगर जन्म प्रमाण पत्र और सरोगेसी अनुबन्ध पत्र में दर्शाए गए जन्म देने वाले अभिभावकों के नामों में भिन्नता होती है तो बच्चे के कानूनी अभिभावक का नाम दर्शाते हुए स्थानीय अधिवक्ता का शपथ पत्र देना होगा। अगर अपनी विशेष स्थिति के बारे में आपके पास कोई प्रश्न हो तो कृपया अपने अपॉइंटमेंट से पहले हमसे संपर्क करें।
- बच्चे के साथ आए अमेरिकी माता-पिता का मूल पासपोर्ट। अमेरिकी नागरिक माता-पिता के पहचान के लिए किसी दूसरे प्रकार के दस्तावेज नहीं लिए जाएगें।
- जांच किए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के दो फोटो, जैसे बच्चे और उसके साथ आए अमेरिकी माता-पिता के दो-दो फोटो। अगर माता-पिता ने अमेरिका में डीएनए जांच करवाया है तो बच्चे की डीएनए जांच सामग्री के साथ हमें उनके पासपोर्ट की फोटोकापी और उनकी एक फोटो चाहिए।
स्टेप 3: डीएनए जांच परिणाम का इंतजार
कृपया ध्यान दें – डीएनए परीक्षण सुविधा जाँच परिणाम सीधे दूतावास को भेजेगा। हमें डीएनए जाँच परिणाम सीधे लैब से प्राप्त होना जरूरी है। सकारात्मक जांच परिणाम पाने के बाद हम आपसे संपर्क करेगें।
स्टेप 4: भारतीय वीज़ा प्राप्त करना
अपने बच्चे का अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद आप भारतीय वीज़ा या बाहर जाने के परमिट के लिए अपने क्षेत्र के फॉरनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस(क्षेत्रीय विदेशी पंजीयन कार्यालय) (एफआरआरओ) को आवेदन दे सकते हैं। आपके बच्चे को भारत में रहने या भारत से बाहर यात्रा के लिए भारतीय वीज़ा की जरूरत पड़ेगी। बिना इसके आपका बच्चा देश नहीं छोड़ सकता है।
दूतावास, एफआरआरओ को प्रदान करने के लिए आपको एक परिचय पत्र देगा। आपके बच्चे के नए पासपोर्ट पर निकास वीज़ा लगा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया में सामान्यतः 2-3 कार्यदिवसों का समय लगता है। कृपया ध्यान दें कि वीज़ा भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है इसलिए अमेरिकी दूतावास निकास वीज़ा के निष्पादन के लिए निश्चित समय सीमा नहीं दे सकता और हम आपकी तरफ से प्रक्रिया में शीघ्रता नहीं करा सकते।
भारत में सरोगेसी के बारे में अतिरिक्त बातें
आज तक, भारत में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी (सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक) (एआरटी) उद्योग को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। बहुत सारे चिकित्सा और कानूनी सेवा प्रदाता इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देशों का स्वेच्छा से पालन करते हैं, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं हैं। सरोगेसी सहित असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नालॉजी (सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक) (एआरटी) हेतु अमेरिकी नागरिक जो एआरटी प्रक्रियाओं, जिनमें भारत आने का विचार कर रहे हैं वे सेवा प्रदाताओं के बारे में सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल कर लें।
अतिरिक्त लिंक्स
- http://www.mumbaipolice.org/FRRO/main.htm
- http://www.boi.gov.in/?q=content/surrogacy
- http://www/mha.nic.in/